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रुद्रपुर। कूटरचित दस्तावेजों और झूठे साक्ष्यों के आधार पर जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। तहसीलदार के निर्देश पर हुई जांच में बिजली बिल, राशन कार्ड, भूमि का पट्टा और खतौनी समेत कई दस्तावेजों की सत्यता संदिग्ध मिली। मौके के सत्यापन में संबंधित पते पर आवेदक अथवा उसका परिवार भी निवासरत नहीं मिला। जांच के बाद दोनों प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं।

राजस्व उप निरीक्षक अमित पांडेय की तहरीर के अनुसार जिलाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से मिली शिकायत के बाद तहसीलदार रुद्रपुर के निर्देश पर मामले की जांच की गई। जांच में सामने आया कि संजय नगर खेड़ा निवासी दीपांशु ने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर 18 अगस्त 2026 को जाति प्रमाण पत्र जारी कराया था।

वहीं भदईपुरा निवासी दक्ष चतुर्वेदी पर कूटरचित व झूठे साक्ष्य तैयार कर 14 अगस्त को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। दोनों आवेदकों की ओर से प्रस्तुत बिजली बिल, राशन कार्ड, भूमि पट्टा और खतौनी आदि अभिलेखों की दोबारा जांच कराई गई।

संबंधित विभागों से सत्यापन कराने पर अभिलेखों की पुष्टि नहीं हुई। मौका निरीक्षण में भी संबंधित पते पर आवेदक अथवा उसका परिवार नहीं मिला। वार्ड पार्षद और नगर निगम के सुपरवाइजर ने भी इसकी पुष्टि की। आरोप है कि इससे पहले गलत भौतिक सत्यापन कराया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों प्रमाण पत्रों को कूटरचित व भ्रामक तथ्यों के आधार पर जारी मानते हुए निरस्त कर दिया गया। इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी भेजी गई। पुलिस ने दीपांशु, दक्ष चतुर्वेदी और शुभम हुरिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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