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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से हत्या करने के मामले में दोषी संजय सिंह की फांसी की सजा निरस्त कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अभियुक्त का मानसिक उपचार कराने और ठीक होने के बाद उसे रिहा करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि संजय सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और मेडिकल बोर्ड ने भी उसे मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया है।

मानसिक बीमारी के आधार पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने और यह स्पष्ट करने को कहा था कि घटना के समय अभियुक्त किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित तो नहीं था। अदालत ने यह भी विचार किया कि मृत्युदंड सुनाते समय उसकी मानसिक स्थिति से जुड़े तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था या नहीं। मामले में पहले भी अभियुक्त की मानसिक स्थिति की जांच के लिए विचारण अदालत को दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। विचारण अदालत ने पुनः सुनवाई के बाद अभियुक्त को स्वस्थ बताते हुए मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि, हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्त अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन उपचार के बाद उसके ठीक होने की संभावना है।

2014 में हुई थी मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या

मामला टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव का है। यहां 13 दिसंबर 2014 को संजय सिंह ने कथित तौर पर मामूली बात को लेकर अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से हत्या कर दी थी। घटना में गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट अभियुक्त के पिता राम सिंह पंवार ने दर्ज कराई थी।

अगस्त 2021 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संजय सिंह को तिहरे हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अभियुक्त ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तथ्यों पर विचार करते हुए मृत्युदंड को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार को अभियुक्त का उपचार कराने तथा स्वस्थ होने के बाद रिहा करने के निर्देश दिए।

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