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अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने से कई सारे नए नियमों में भी बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर भी यूपीआई (Rule Changes from October) का इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर में भी एलपीजी सिलिंडर (LPG Cylinder New Rules) आता है तो ये पूरी खबर आपके लिए है। आइए आपको बताते हैं कि इस महीने से क्या-क्या बदल रहा है।

SBI एटीएम के नियमों में बदलाव

अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपके पास सैलरी अकाउंट हैं, तो अब से आप 10 नहीं, बल्कि सिर्फ 5 बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री कर पाएंगे, इसके बाद से आपको चार्जेस देने होंगे। वहीं इस नियम में सिर्फ पैसे निकालना ही नहीं, बल्कि एटीएम से बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि सैलरी अकाउंट पर वालों को एसबीआई के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री लेनदेन की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं, दूसरे सामान्य खातों के एटीएम नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एफडी को लेकर बड़े बदलाव

आज से बैंकों को बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें हर कामकाजी दिन (Working Day) सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन पब्लिश करनी होंगी। इसके लिए RBI की ओर से सुबह 10:10 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं आरबीआई के मुताबिक एक ही तारीख पर जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम पर ब्याज दरें बिल्कुल एक समान होनी चाहिए।

UPI पेमेंट पर लगेगा MDR

मालूम हो कि 15 अक्टूबर से ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% एमडीआर चार्ज लगेगा, जो ग्राहक नहीं बल्कि मर्चेंट पर लागू होगा। सरकार ने इस नियम से छोटे व्यापारियों को राहत दी है, उन्हें ₹1 लाख तक के लेन-देन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही बैंकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि मर्चेंट ग्राहक से किसी तरह का एक्सट्रा चार्ज न लें।

LPG सब्सिडी पर नया नियम

आज से एलपीजी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन धारकों को आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी कि जिनके कनेक्शन का e-KYC पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने भी वेरिफाई नहीं करवाया है तो आपको सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। इसके बजाय आपको बिना सब्सिडी वाले छोटे सिलेंडर (जैसे 5 या 10 किलो) बाजार की पूरी कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों को रोकना है।

NPS खाता खोलने की नई फीस

1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एनपीएस लाइट के नियमों में संशोधन किया गया है। जो ग्राहक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) यानी सर्विस प्रोवाइडर के जरिए एनपीएस से जुड़ेंगे, उन्हें हर पीआरएएन (PRAN) के लिए 200 रुपए का नया जॉइनिंग चार्ज देना होगा।

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