उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चर्चित ‘रोटी पर थूकने’ के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्रा की अदालत ने जन सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
यह मामला अक्टूबर 2025 का है। जिला मुख्यालय के पास स्थित एक जायका रेस्टोरेंट में काम करने वाला शाहबाज खान तंदूरी रोटी बनाते समय उस पर थूकता हुआ वीडियो में दिखाई दिया था। यह वीडियो वहां खाना खाने आए लोगों ने बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो में युवक पहले रोटी बनाता है, फिर उस पर थूककर उसे तंदूर में डाल देता है। घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद करवा दिया था।
इसके बाद पुलिस ने शाहबाज खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब साढ़े दस से पौने ग्यारह बजे के बीच की थी। आरोपी मूल रूप से भोजपुर (मुरादाबाद) का निवासी है और उत्तरकाशी में काम कर रहा था।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) और 274 के तहत केस दर्ज किया था, वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 के तहत भी कार्रवाई की गई।
सीएम का सख्त रुख
घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि “देवभूमि में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी” और ‘थूक जिहाद’ जैसी मानसिकता पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी।
सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया
अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने भी घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और दोषियों के सामाजिक बहिष्कार की मांग की।
करीब पांच महीने बाद आए इस फैसले के साथ ही प्रशासन अब राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट की रसोई में CCTV कैमरे अनिवार्य करने पर भी विचार कर रहा है। वहीं स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने भी साफ किया है कि स्वच्छता और सत्यापन के बिना किसी को व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
