रुद्रपुर। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत परीक्षा केंद्र और उसके 100 गज की परिधि में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। साथ ही पांच या पांच से अधिक व्यक्ति परीक्षा केंद्र की परिधि के आस-पास एकत्रित नहीं होंगे।
संयुक्त मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, राहुल शाह, ऋचा सिंह, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, गौरव पांडे, रविंद्र जुवांठा, तुषार सैनी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के अंदर पाठ्य सामग्री, सेलुलर फोन, मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
