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शराब पीकर वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर निलंबित किए गए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को वापस पाने के नियम बदल गए हैं। अब केवल काउंसिलिंग और माफीनामा देकर लाइसेंस नहीं मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 अप्रैल से नया आदेश लागू कर दिया है।

हल्द्वानी एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि अब निलंबित लाइसेंस दोबारा प्राप्त करने के लिए अधिकृत मोटर ट्रेनिंग संस्थान से ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। दो दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र जमा करने पर ही डीएल वापस जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस छह माह के लिए और वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। पहले माफीनामा और काउंसिलिंग के आधार पर लाइसेंस बहाल हो जाता था, लेकिन अब प्रशिक्षण भी जरूरी कर दिया गया है।

एआरटीओ ने लोगों को दलालों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि डीएल, टैक्स, रजिस्ट्रेशन और परमिट समेत सभी शुल्क परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

इसके अलावा प्रवर्तन कार्रवाई को लेकर उन्होंने बताया कि विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। खनन वाहनों के बाद अब स्कूल बसों की जांच की गई है और आगे भी नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रश्नोत्तर के दौरान एआरटीओ ने बताया कि दूसरे राज्य की गाड़ी को हल्द्वानी में ट्रांसफर कराने के लिए संबंधित राज्य से एनओसी लाना जरूरी होगा। वहीं पुराने ऑफलाइन डीएल को ऑनलाइन कराने के लिए बैकलॉग फीस जमा करनी होगी। सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स और चकाचौंध वाली अवैध लाइट लगाने वाले वाहनों पर भी अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही गई।

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