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देहरादून। उत्तराखंड में राशन कार्ड सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (URCMS) पोर्टल लागू कर दिया है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने-हटाने, पता या अन्य विवरण संशोधित कराने जैसी सुविधाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

पुराने आरसीएमएस पोर्टल को अपग्रेड कर तैयार किए गए इस नए सिस्टम में आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान और सुरक्षित बनाया गया है। इससे लोगों को राशन कार्ड संबंधी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों और राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई तक ई-केवाईसी कराने की अपील भी की है।

विभाग के मुताबिक ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप के जरिए उपभोक्ता घर बैठे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

‘सिटीजन लॉगिन’ से सीधे करें आवेदन

नई व्यवस्था के तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर ‘सिटीजन लॉगिन’ के जरिए सीधे आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया में ओटीपी आधारित सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित ओटीपी लॉगिन जरूरी होगा। वहीं पुराने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराने के लिए कार्ड मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। ऐसे में परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी है।

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे तहसील और जिला पूर्ति कार्यालयों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

नए राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक, गैस बुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होंगे।

वहीं राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान में ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र, बैंक पासबुक, बिजली बिल और राशन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी।

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