fir (1)

काशीपुर। एक विधवा महिला से प्लॉट के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट ने आईटीआई पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं। जसपुरखुर्द निवासी मीनू पत्नी स्व- सर्वजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को दिये प्रार्थना पत्र में कह किा वह एक विधवा महिला है। अपने पुत्र के साथ किराये पर रहती है तथा लोगों के घरो मे काम कर अपना व बच्चे का भरण पोषण करती है। कहा कि पुष्प विहार पुराना आवास विकास निवासी अजय चौहान पुत्र ब्रहमप्रकाश से हुई तथा उसने बताया कि उसका 600 वर्गफिट का प्लाट जसपुर होलिडे आनंद के पास गुरूनानक कालोनी में है। जिसे वह साढ़े तीन लाख में बेचना चाहता है। उसने बताया कि उसके कागजात अजय चौहान के नाम है। प्लॉट पर वह झोपडी या टीनशेड डालकर रह सकती है। कहा कि जिसके बाद 28 जनवरी 2026 को एक लाख रूपये देकर इकरारनामा हुआ तथा उसने इसके बाद उसे एक लाख रूपये और दिये। आरोप लगाया कि दो लाख रूपये देने के बाद भी अजय चौहान ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में उसे पता चला कि उक्त जमीन अजय चौहान के नाम है ही नहीं। कहा कि उक्त धोखाधड़ी में अजय चौहान के साथ मौ- कटरामालियान निवासी राकेश कुमार उर्फ राजेश व ग्राम सरवरखेड़ा निवासी प्रीतम सिंह उर्फ पप्पू भी शामिल हैं। कहा कि मामले की शिकायत करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। कहा कि जब उसने इसकी शिकायत आईटीआई कोतवाली पुलिस व उच्चाधिकारियों से की तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए आईटीआई कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

error: Content is protected !!